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हरिद्वारा ‘अधर्म’ संसद मामला: भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नरसिंहनंद को अदालत ने भेजा जेल

हरिद्वार की एक अदालत ने रविवार को हरिद्वार में विवादास्पद धर्म संसद के आयोजक यति नरसिंहानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरिद्वार पुलिस थाने के एसएचओ रकीन्द्र सिंह कठैत ने कहा कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे रोशनाबाद जेल भेज दिया गया है।

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धारा 295 (ए) किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जबकि धारा 509 एक महिला की शील का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कार्य से संबंधित है।


गाजियाबाद के डासना मंदिर से जूना अखाड़ा के महामंजलेश्वर बनने तक सफर तय करने वाला विवादित बाबा यति नरसिंहानंद को शनिवार रात गंगा के सर्वानंद घाट से गिरफ्तार किया गया था, वह धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे था। कथैट ने बताया कि जितेंद्र नारायण त्यागी पहले से ही जेल में है।


जानकारी के लिये बता दें कि 17-19 दिसंबर तक आयोजित धर्म संसद में कुछ वक्ताओं पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा देने का आरोप है। इस सिलसिले में नरसिंहानंद और त्यागी समेत दस से ज्यादा लोगों के खिलाफ हरिद्वार में दो प्राथमिकी दर्ज हैं। मामले की जांच विशेष जांच टीम कर रही है।