ड्रग केस में आर्यन खान को क्लीन चिट, क्या आर्यन को मिली शाहरुख ख़ान का बेटा होने की ‘सज़ा’

नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने 2021 कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे – आर्यन खान – और पांच अन्य को क्लीन चिट दे दी है।

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एनसीबी ने अपने प्रेस नोट में कहा है, “एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी जांच की। उचित संदेह से परे सबूत के सिद्धांत की कसौटी को लागू किया गया है। एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 14 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।  बाकी 6 लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही, पर्याप्त सबूतों के अभाव में दायर नहीं किया जा रहा है। आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी व्यक्ति नशीले पदार्थों के कब्जे में पाए गए।”

आर्यन खान के अलावा एनसीबी ने एविन साहू, गोपाल आनंद, समीर सहगल, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल को भी क्लीन चिट दी है।  एविन साहू क्रूज शिप के अतिथि थे और अन्य 4 व्यक्ति पार्टी के आयोजक थे। 3 अक्टूबर, 2021 को, एनसीबी ने आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ एक कथित ड्रग बस्ट के बाद गिरफ्तार किया, जहां कॉर्डेलिया क्रूज शिप डॉक पर खड़ा था।  जबकि आर्यन खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को कथित तौर पर 6 ग्राम चरस, कब्जे में पाया गया था, और 5 ग्राम हशीश कथित तौर पर एक अन्य व्यक्ति, मुनमुन धमेचा से मिला था।

उन सब पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, जहाज पर अन्य मेहमानों के साथ-साथ कथित ड्रग पेडलर्स को मामले में गिरफ्तार किया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2021 को आर्यन खान और अन्य दो को जमानत देने के अपने आदेश में कहा था कि, प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध करने की साजिश रची थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि, इससे पहले, मामले के एक पंच गवाह प्रभाकर सेल ने केपी गोसावी (एनसीबी छापे में एक निजी व्यक्ति जिसकी आर्यन खान के साथ तस्वीर औपचारिक रूप से होने से पहले ही वायरल हो गई थी) से जबरन वसूली और भुगतान के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। तभी एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर बानाखेडे पर, आर्यन को दुराशय पूर्वक फंसाने के आरोप लगे थे।

इन आरोपों के बाद, यह मामला दिल्ली में एनसीबी के एक विशेष जांच दल को स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रभाकर सेल की पिछले महीने मृत्यु हो गई थी और एनसीबी को मामले की जांच के लिए अतिरिक्त 60 दिनों का समय दिया गया था।  60 दिन की अवधि 30 मई को समाप्त होगी।