कृषि बिल में ऐसा क्या है जिसके विरोध में हरसिमरत कौर ने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया?

कृष्णकांत

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किसानों के हित में कानून की बात कहकर पूंजीपतियों के लिए कानून लाया जा रहा है. नये कानून में अनाज भंडारण की सीमा हटा ली गई है और जमाखोरी को कानून बना दिया गया है. सरकार इस बात पर नजर रखना बंद कर देगी कि ​कौन व्यापारी कितना अनाज जमा करके रखे हुए है. जमाखोरी कौन करेगा? रिटेल में उतर रहीं कॉरपोरेट कंपनियां, जिनकी नजर अब खुदरा बाजार पर है.

सरकार कह रही है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा. भारत में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती है. क्या ये किसी दूसरी जगह या दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं? तो फिर ये कानून किसके लिए है?  सरकार के नये कानून से देश की मंडियां खत्म हो जाएंगी. मंडियां खत्म होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा. जमाखोरी को लीगल कर देने से महंगाई बढ़ेगी.

सरकार एक तरफ कह रही है कि मंडी में अलग कानून होगा और मंडी से बाहर मार्केट का अलग कानून होगा. उधर सरकार ये भी कह रही है कि हम ‘एक देश एक बाजार’ बना रहे हैं. जब कानून दो होगा तो ‘एक देश एक बाजार’ कैसे हुआ? जब राज्य की कृषि की प्र​कृति अलग है, पैदावार अलग है, फसलें अलग हैं तो एक देश एक बाजार का क्या मतलब हुआ?

मैंने ये जानना चाहा कि देश के किसान मोदी सरकार के तीन नये विधेयकों का विरोध क्यों कर रहे हैं. किसान संगठनों के विरोध के कारण जायज हैं. किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा. इन तीनों विधेयक किसानों को बंधुआ मजदूरी में धकेल देंगे.

ये विधेयक मंडी सिस्टम खत्म करने वाले, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने वाले और कॉरपोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा. बाजार समितियां किसी इलाक़े तक सीमित नहीं रहेंगी. दूसरी जगहों के लोग आकर मंडी में अपना माल डाल देंगे और स्थानीय किसान को उनकी निर्धारित रकम नहीं मिल पाएगी. नये विधेयक से मं​डी समितियों का निजीकरण होगा. नया विधेयक ठेके पर खेती की बात कहता है. जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा, उसे प्राकृतिक आपदा या कृषि में हुआ नुक़सान से कोई लेना देना नहीं होगा. इसका नुकसान सिर्फ किसान उठाएगा.

अब तक किसानों पर खाद्य सामग्री जमा करके रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी. ये पाबंदी सिर्फ़ व्यावसायिक कंपनियों पर ही थी. अब संशोधन के बाद जमाख़ोरी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, जिससे बड़े पूंजीपतियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को इसका नुक़सान झेलना पड़ेगा. किसानों का मानना है कि ये विधेयक “जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी की आजादी” का विधेयक है. विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि किसानों की उपज की खरीद कैसे सुनिश्चित होगी. किसानों की कर्जमाफी का क्या होगा?