नई दिल्ली: दिल्ली दंगे के आरोपी और जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद के वकील ने अदालत में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाए हैं। ट्रायल कोर्ट में खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील त्रिदीप पाइस ने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल पूरी चार्जशीट ‘फैमिली मैन’ वेब सीरीज की स्क्रिप्ट की तरह है, आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
A Delhi Court will continue to hear today the bail plea moved by Umar Khalid in the Delhi riots larger conspiracy case involving charges under UAPA and IPC.
Hearing before ASJ Amitabh Rawat.#UmarKhalid #DelhiCourt #UAPA #DelhiRiots pic.twitter.com/E4VpMD4Bv0
— Live Law (@LiveLawIndia) September 3, 2021
उमर ख़ालिद के वकील त्रिदीप पायस ने सवाल किया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने से कोई सांप्रदायिक कैसे हो जाएगा। अब उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जेएनयू छात्र नेता रहे उमर खालिद के वकील ने दलील दी कि चार्जशीट में उनके मुवक्किल के खिलाफ बड़े-बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बिना किसी तथ्य के। पाइस ने कहा, ‘चार्जशीट में बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप शोर-शराबा करने वाले न्यूज चैनलों के रात 9 बजे के शो की स्क्रिप्ट जैसी है, जो जांच अधिकारी की कोरी कल्पनाओं को बताती है।’
उमर खालिद के वकील ने कहा कि चार्जशीट में सीएए विरोधी प्रदर्शन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, ‘अगर आप कहते हैं कि सीएए खराब तो है इसका मतलब है कि आप इस देश और सेक्युलरिज्म में यकीन करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ने सीएए-विरोधी प्रदर्शनों को सांप्रदायिक रंग दिया है।’
Delhi Police Chargesheet Reads Like Script Of ‘Family Man’ Series; Communal Narrative Given To CAA Protests: Umar Khalid In Bail Hearing @nupur_0111,@UmarKhalidJNU https://t.co/jNZqDtO9dG
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जानकारी के लिये बता दें कि दिल्ली दंगे के मामले में उमर खालिद के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट यानी UAPA, आर्म्स ऐक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टु पब्लिक प्रॉपर्टी ऐक्ट 1984 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ख़ूब किरकिरी हुई थी, अदालत ने जब दिल्ली पुलिस से उमर ख़ालिद के भाषण का वीडियो के बारे में सवाल किया तो पुलिस ने बताया कि वीडियो न्यूज़ 18 और रिपब्लिक भारत से मिला था, जब इस बाबत इन चैनलों से सवाल किया तो सामने आया कि इन्हें भाजपा आईटी सेल से वीडियो प्राप्त हुआ था।