संजीव भट्ट को मिल सकती है राहत, शिकायतकर्ता ने की याचिका वापस लेने की मांग

नई दिल्लीः महेश चित्रोदा निजी शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने 1990 में जामजोधपुर दंगों के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने अपने वकील के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया कि वह शिकायत वापस लेना चाहते हैं।

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इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़ न्यायमूर्ति निखिल करील, जो पूर्व अधिकारी द्वारा दायर खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, ने चित्रोदा को गुरुवार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। भट्ट को हिरासत में प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जामजोधपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में दायर चार निजी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें से दो को उच्च न्यायालय ने 2009 में खारिज कर दिया था।

गुजरात सरकार ने लोक अभियोजक मितेश अमीन के माध्यम से प्रस्तुत किया कि “यदि 30 वर्षों के बाद अब निजी शिकायतकर्ता पर ज्ञान प्रबल हो गया है, तो राज्य इस पर(शिकायत वापस लेना) आपत्ति नहीं करेगा “। अदालत ने टिप्पणी की कि “यह सब टाला जा सकता था” और अदालत, अधिवक्ता और अन्य वादी इस अवधि के दौरान “इतना रचनात्मक कार्य” कर सकते थे। न्यायमूर्ति करील ने कहा, “चूंकि यह एक फ्लिप-फ्लॉप है, आइए वास्तविक हलफनामा दायर होने तक प्रतीक्षा करें।”

भट्ट और एक अन्य आरोपी पूर्व पुलिस कांस्टेबल प्रवीण सिंह जाला द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने की सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई। जाला द्वारा 1996 में और 1999 में भट्ट द्वारा दायर याचिकाओं में अक्टूबर 1990 के जामजोधपुर दंगों के संबंध में चित्रोदा द्वारा उनके खिलाफ निजी आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी। भट्ट और ज़ाला वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।