भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर विवादास्पद धर्म गुरु यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ शुक्रवार को अदालत की मानहानि का आपराधिक मामला चलाने की इजाजत दे दी है। एक्टिविस्ट शचि नेल्ली के आवेदन पर केके वेणुगोपाल ने ये मंज़ूरी दी है।
I have sought consent from the AG KK Venugopal to initiate contempt of court proceedings against Yati Narsinghanand for his abhorrent statements against the Constitution and the SC.
Any attempt to undermine the authority of India’s institutions must be dealt with seriousness. https://t.co/cgquXOMBXG pic.twitter.com/szeYpKV4Vt
— Shachi Nelli (@nellipiercing) January 14, 2022
अटॉर्नी जनरल ने माना कि नरसिंहानंद का ये बयान कि “जो लोग सिस्टम, इन राजनेताओं, सुप्रीम कोर्ट और फौज में यकीन रखते हैं, सब के सब कुत्ते की मौत मरेंगे”, आम जनता के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्राधिकार को कमतर दिखाने की सीधी कोशिश है।
भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर ‘ज़हरजीवी’ यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ शुक्रवार को अदालत की मानहानि का आपराधिक मामला चलाने की इजाजत दे दी है। एक्टिविस्ट शचि नेल्ली के आवेदन पर केके वेणुगोपाल ने ये मंज़ूरी दी है।
— Wasim Akram Tyagi (@WasimAkramTyagi) January 21, 2022
कंटेम्प ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निजी हैसियत से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की मंज़ूरी ज़रूरी है। एक्टिविस्ट शचि नेल्ली ने इसके लिए महाधिवक्ता से मंज़ूरी मांगी थी।
अदालत खारिज कर चुकी है ज़मानत
बता दें कि यति नरसिंहानंद अपने गुर्गे जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ जेल में बंद हैं। यति पर महिलाओं पर विवादित टिप्पणी समेत कई मामले दर्ज हैं। बीते रोज़ धर्म संसद विवादित बयान मामले में जेल गए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वसीम रिजवी को अभी जेल में ही रहना होगा। दरअसल, जिला न्यायालय हरिद्वार की अदालत ने वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
Yati “We have no trust in the Supreme court & constitution. This constitution is book for the murder of 100 crore Hindus. Those who belive in it will be killed. Those who believe in this system, police, politicians and Army, They will die like a dog.”#ArrestYatiNarasinghanand pic.twitter.com/RPtGd6zllQ
— Mohammed Zubair (@zoo_bear) January 14, 2022
अब उसके वकील सत्र हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने और पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में पुलिस आरोपी को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस भी जारी कर चुकी थी, लेकिन अपराध दोहराने पर एक दूसरे मुकदमे में बीते 13 जनवरी को नारसन बॉर्डर से वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अदालत द्वारा यति नरसिंहानंद की ज़मानत याचिका भी अदालत ने ठुकरा दी है।