पांच साल में इतने लोगों को मिली भारत की नागरिकता

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आज लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। सीएए के तहत कवर किए गए व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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हुकूमत ने ऐसे भारतीयों की तादाद की जानकारी भी संसद में दी, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में दूसरे देशों की नागरिकता हासिल की है। हुकूमत ने बताया कि 2017 में 1, 33,049 भारतीयों ने विदेशों में नागरिकता ली। जबकि 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 8,5,248  और 2021 में अब तक 1,11287 भारतीयों ने  विदेशों में अपनी शहरियत हासिल की।

गौरतलब है कि हुकूमत तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस कर ली है। इसके बाद ये सीएए और एनआरसी पर भी कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। जबकि हुकूमत ने साफ कर दिया है कि सीएए पर कानून वापस नहीं लिए जाएंगे।