नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आज लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। सीएए के तहत कवर किए गए व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हुकूमत ने ऐसे भारतीयों की तादाद की जानकारी भी संसद में दी, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में दूसरे देशों की नागरिकता हासिल की है। हुकूमत ने बताया कि 2017 में 1, 33,049 भारतीयों ने विदेशों में नागरिकता ली। जबकि 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 8,5,248 और 2021 में अब तक 1,11287 भारतीयों ने विदेशों में अपनी शहरियत हासिल की।
The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) was notified on 12 December 2019 and it came into force from 10 January 2020. The persons covered under the CAA may apply for citizenship after the rules are notified under the CAA: MHA in a written reply in Lok Sabha
— ANI (@ANI) November 30, 2021
गौरतलब है कि हुकूमत तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस कर ली है। इसके बाद ये सीएए और एनआरसी पर भी कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। जबकि हुकूमत ने साफ कर दिया है कि सीएए पर कानून वापस नहीं लिए जाएंगे।