आर्यन की ज़मानत के बाद किंग ख़ान के चेहरे पर लौटी मुस्कान…

मुंबई:  क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की अर्जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार स्वीकार कर लिया। आर्यन के ज़मानत मिलने के बाद सोशल मीडिया की एक तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में सीनियर अधिवक्ता अमित देसाई, अधिवक्ता सतीश मानशिंदे और उनकी लीगल टीम के साथ शाह रुख खान नज़र आ रहे हैं। शाहरुख ख़ान का चेहरा खिला हुआ है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

न्यायालय ने इस मामले में सह अभियुक्त मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन न्यायालय से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों आज जेल से मुक्ति नहीं मिली। अब उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है।

जमानत की अर्जियों पर न्यायालय में सुनवाई आज तीसरे दिन अपराह्नन तीन बजे सुनवाई शुरू हुई थी और फैसला करीब 4.45 बजे आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध भी कराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मात्रा में ड्रग्स की मिली है, उससे साफ है कि वह नशीले पदार्थों के तस्करों के संपर्क में रहे हैं।

श्री सिंह ने सवाल उठाया कि ये बात बार-बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की है। यह मामला इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है। श्री सिंह ने कहा कि जब आर्यन ने ड्रग का सेवन नहीं किया तो उसकी चिकित्सकीय जांच का का सवाल ही नहीं उठता है?

जानें अब तक क्या हुआ?

क्रूज मादक पदार्थ जब्ती मामले में घटनाक्रम निम्नलिखित है:

 

2 अक्टूबर 2021 – आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने हिरासत में लिया।

 

3 अक्टूबर – एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को गिरफ्तार किया और उनकी हिरासत के लिए एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने तीनों को 4 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

 

4 अक्टूबर – आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए पांच अन्य लोगों को भी एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया।

 

5 अक्टूबर – एनसीबी ने मामले में चार और आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पेश किया। सभी को 11 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया।

 

6 अक्टूबर – एनसीबी ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर क्रूज पर कार्यक्रम या पार्टी के आयोजन दल का हिस्सा थे। सभी को 14 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया।

 

7 अक्टूबर – आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को हिरासत के लिए पेश किया गया। हिरासत बढ़ाने की एनसीबी की याचिका खारिज कर दी गई और तीनों को पांच अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खान ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की।

 

मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका की विचारणीयता पर जवाब देने के लिए एनसीबी को समय दिया और मामले की सुनवायी 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

 

8 अक्टूबर- आर्यन खान को मर्चेंट के साथ मुंबई की आर्थर रोड जेल भेजा गया।

 

मजिस्ट्रेट अदालत ने तीनों जमानत याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिया। करीब पांच घंटे की लंबी सुनवाई के बाद जमानत याचिकाओं को विचारणीयता नहीं होने के चलते खारिज कर दिया गया।

 

आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ने विशेष एनडीपीएस अदालत में जमानत याचिकाएं दायर कीं।

 

11 अक्टूबर – एनडीपीएस अदालत में आर्यन खान की जमानत अर्जी उल्लेखित हुई। एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, याचिका पर सुनवायी 13 अक्टूबर 2021 को करना तय किया गया।

 

13 अक्टूबर – विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की।

 

20 अक्टूबर – विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाएं खारिज की। आर्यन खान और धमेचा जमानत के लिए बम्बई उच्च न्यायालय पहुंचे।

 

21 अक्टूबर – आर्यन खान की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे के समक्ष उल्लेखित हुई और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया। मामले पर सुनवायी 26 अक्टूबर, 2021 को करना तय किया गया।

 

26 अक्टूबर – बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मर्चेंट ने भी जमानत याचिका दायर की।

 

27 अक्टूबर – आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कीं।

 

28 अक्टूबर – बम्बई उच्च न्यायालय ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को जमानत प्रदान की।