निचली अदालत के फैसले के ख़िलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शरजील इमाम, जानिए क्या है पूरा मामला?

नई दिल्लीः नागरिकता क़ानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान विवादित भाषण देने के आरोपों से घिरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। शरजील ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस मामले की जांच करने और चार्जशीट फाइल करने के लिए और तीन महीने का समय दिया है। शरजील ने डिफॉल्ट बेल की मांग की है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

हाल ही में शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल, शरजील इमाम के भारत विरोधी भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी। शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा चुका है।

गौरतलब है कि शरजील ने पिछले साल 13 दिसंबर को कथित भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर पुलिस ने शरजील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) और 153A (धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया था। शरजील के जिस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें वो कथित तौर पर असम को भारत से काटने की बात कहता दिखा था।

बता दें कि नागरिकता संसोशधन क़ानून के खिलाफ दिल्ली के ओखला के शाहीन बाग़ में आंदोलन की नींव रखने वालों में शरजील का नाम भी शामिल है। हालांकि बाद में शरजील ने खुद को इस आंदोलन स्थल से अलग कर  लिया था। इसके बाद दिल्ली चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वे कथित तौर पर असम को शेष भारत से काटने की बात करते हुए दिखाई दिए थे।