हिजाबी छात्राओं के समर्थन में मिस यूनिवर्स हरनाज, कहा ‘उसे टारगेट क्यों करते हो, जीने दो जिस तरह…’

नई दिल्लीः दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस विवाद में कई सिने जगत की हस्तियों ने भी खुलकर अपनी राय रखी है। इसी क्रम में मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली हरनाज कौर संधू ने भी हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने ‘हिजाब विवाद’ पर अपनी राय रखी है।

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जानकारी के लिये बता दें कि कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर ये विवाद शुरू हुआ था। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया। जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। इस मुद्दे पर मिस यूनिवर्स हरनाज कौर ने कहा कि इसे लेकर लड़कियों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए।

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जब हरनाज कौर संधू से पूछा गया कि वो इसके ऊपर क्या सोचती हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा, “हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अब भी मुझे ही टारगेट कर रहे हो। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो, जिस ढंग से वो जीना चाहती है। उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम हैं। वो उसके पर हैं। आप मत काटो। काटने हैं, तो अपने आपके काटो।”

क्या है हिजाब विवाद?

गौरतल है कि बीते वर्ष दिसंबर में कर्नाटक के उडुपी जिले से यह विवाद शुरू हुआ था। उडुपी के एक सरकारी इंटर कॉलेज में छह लड़कियों को हिजाब पहनने की वजह से क्लास अटेंड करने से रोक दिया गया था। क्लास में आने से रोके जाने के बाद उन लड़कियों ने विरोध करना शुरू किया। यह विवाद इतना बढ़ा कि इसमें भगवाधारी संगठन भी शामिल हो गए, उन्होंने हिजाब के विरोध में भगवा पहनकर विरोध जताना शुरू कर दिया।

इसके बाद यह विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर 11 दिन सुनवाई हुई। 15 मार्च को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब बैन करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, जहां सुनवाई होनी बाकी है।