नई दिल्लीः दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाक़े में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी में अवैध झुग्गियों और दुकानों पर कार्रवाई कर रहा था। अतिक्रमण एंव अवैध निर्माण पर नगर निगम के बुल्डोजर चल रहे थे लेकिन बुल्डोजर कार्रवाई पर प्रशासन को ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए।
बता दें कि जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने कोर्ट में दलील दी है कि इस कार्रवाई से पहले लोगों को कोई नोटिस नहीं दी गई। वहीं कल फिर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा कि, “हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में नगर निगम द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।”
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा कि, “हमें जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला है। पहले आदेश पढ़ेंगे और फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।”
क्या कहते हैं अरशद मदनी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुल्डोजर पर लगाई गई रोक का जमीअत उलमा-ए-हिंद ने स्वागत किया है। जमीअत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट कर कहा कि “जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति(status quo)बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया जमीयत की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए।”