मुफ़्ती वलउल्लाह की फांसी की सज़ा के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी: मौलाना अरशद मदनी

नई दिल्ली: ग़ाज़ीयाबाद की विशेष सेशन कोर्ट के जज जितिंद्र कुमार सिन्हा ने 6 जून को 2006 में हुए संकट मोचन मंदिर सिरियल बम विस्फोट मामले के एकमात्र आरोपी मुफ़्ती वलीउल्लाह को फांसी की सज़ा सुना दी। मुफ़्ती वलीउल्लाह का संबंध उत्तर प्रदेश के फूलपूर से है।

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स्पष्ट रहे कि पिछले दस वर्षों से आरोपी को जमीअत उलमा-ए-हिंद की ओर क़ानूनी सहायता दी जा रही थी। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बम विस्फोट के एक मामले में ग़ाज़ीयाबाद सेशन कोर्ट द्वारा मुफ़्ती वलीउल्लाह को दी गई फांसी की सज़ा पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि निचली अदालत के फ़ैसला को हाईकोर्ट में चुनौदी दी जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्च न्यायालय से उनको पूरा न्याय मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जिनमें निचली अदालतों ने सज़ाएं दीं मगर जब वह मामले उच्च न्यायालय में गए तो पूरा इन्साफ़ हुआ, इसका एक बड़ा उदाहरण अक्षरधाम मंदिर हमले का मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ़्ती अबदुल क़य्यूम समेत तीन लोगों को फांसी और चार लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी, यहां तक कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस फ़ैसला को बरक़रार रखा था।

लेकिन जमीअत उलमा-ए-हिंद की क़ानूनी सहायता के नतीजे में जब यह मुक़दमा सुप्रीमकोर्ट में गया तो यह सारे लोग न केवल सम्मानपूर्वक बरी हुए बल्कि निर्दोषों को आतंकवाद के इल्ज़ाम में फांसने पर अदालत ने गुजरात पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी। हमें आशा है कि इस मुक़द्दमे में भी हमें अन्य मुक़दमों की तरह सफलता प्राप्त होगी