Latest Posts

जावेद अख़्तर मामले में कंगना को झटका, बंबई हाई कोर्ट ने खारिज की कंगना की याचिका

मुंबईः  गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शुरू की गयी आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने संबंधी उनकी याचिका को गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने एक सितंबर को कंगना रनौत की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दिया।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

कंगना रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी और कहा था कि मुंबई की उपनगरी अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने हालांकि पीठ से कहा था कि मजिस्ट्रेट ने अख्तर की शिकायत और साक्षात्कार के अंश पर गौर करने के बाद पुलिस जांच का आदेश दिया था। उस साक्षात्कार के दौरान कंगना रनौत ने कथित मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं।

कंगना ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को एक टेलीविजन साक्षात्कार में कथित रूप से अख्तर के खिलाफ अपमानजनक और आधारहीन टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ अख्तर ने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछले साल नवंबर में आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

अदालत ने दिसंबर 2020 में जुहू पुलिस को कंगना के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया और फिर उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गयी और इस साल फरवरी में उसे समन जारी किया गया था।