जमीयत उलमा-ए-हिंद की कोशिश सफल, दंगों में फंसाए गए 9 युवाओं को अदालत ने किया बरी

नई दिल्ली: दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के तीन मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है। एक मामले में नवागंतुकों के मामले से धारा 436 को हटा दिया गया है क्योंकि यह धारा उन पर लागू नहीं होती है। अदालत ने इस मामले को निचली अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। दूसरे मामले में अदालत ने आरोपी जावेद को बच्चों के दाखिले के लिए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है, जबकि तीसरे मामले में आरोपी आरिफ को उसकी दादी की मौत की वजह से 25 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है. बता दें कि ये तमाम मामले जमीयत उमला-ए-हिंद की अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर जमीयत द्वारा लड़े जा रहे हैं।

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जमीयत के कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट नियाज फ़ारूक़ी ने कहा कि हमें अदालतों से न्याय की काफी उम्मीदें हैं. मुकदमों की पैरवी कर रहे एडवोकेट सलीम ने कहा, ‘हम अब तक ज्यादातर मामलों में सफल हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सभी दोष मुक्त हो जाएंगे। कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के तीन अलग-अलग मामलों में अंतरिम जमानत देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है.

पहले मामले में अदालत ने जावेद को अपने बेटे और बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी दंगों में शामिल था। अभियोजन पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने जावेद को बच्चों के दाखिले के लिए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि जावेद पर तीन लोगों की हत्या का आरोप है और उसे हत्या के तीनों मामलों में अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

दूसरे मामले में अदालत ने आरिफ को उसकी दादी की मौत पर 25 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि इसी महीने आरिफ की दादी का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। आरिफ पर दंगों में शामिल होने का भी आरोप है।

तीसरे मामले में कोर्ट ने दुकान में आग लगाने के 9 आरोपितों को बरी कर दिया। अदालत ने मेहरबान, अनस, ज़ियाउद्दीन, सुहैल, सलीम उर्फ आशू, मंसूर अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद नसीम, और मोहम्मद शाकिर को बरी करते हुए कहा कि इन लोगों पर आगजनी की धाराएं नहीं बनतीं, इसलिए इन्हें इस आरोप से मुक्त किया जाता है. वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए निचली अदालत में ट्रांसफर कर दिया है. तीनों फैसले कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाए हैं। तीनों मामलों की पैरवी कर रहे एडवोकेट सलीम मलिक ने कहा, ‘हम अदालत के फैसले से खुश हैं और अब तक ज्यादातर मामलों में हमें सफलता मिली है।

इन मामलों की पैरवी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं. मौलाना महमूद मदनी ने तीनों मामलों में अंतरिम जमानत और बरी होने पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है और हम मामले को पूरी ताकत से लड़ रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सभी बेगुनाह जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे और सभी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाएगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कानूनी विशेषज्ञ वकील मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि हम शुरू से ही इन मामलों को लड़ रहे हैं, हम सफल होंगे.