हिजाब विवाद: अंतरराष्ट्रीय टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

नयी दिल्ली: भारत ने कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कुछ देशों की टिप्पणियों को देश के आंतरिक मामलों में अवांछित दखल करार दिया है और कहा है कि भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसे मुद्दों के समाधान की व्यवस्था है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे संवैधानिक ढांचे, लोकतांत्रिक लोकाचार और राजतंत्र के संदर्भ में मुद्दों पर विचार किया जाता है, उनका समाधान निकाला जाता है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज यहां मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में पहनावे को लेकर एक मुद्दा कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हमारी संवैधानिक प्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसे मुद्दों पर समुचित वि चार विमर्श और समाधान की कारगर व्यवस्था है। उन्होंने कहा, “जो भारत को जानते हैं, वे इन वास्तविकताओं की सराहना करते हैं। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भावना से प्रेरित टिप्पणियों का हम कतई स्वागत नहीं करते हैं।”

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो लोग भारत को जानते हैं उन्हें वास्तविकताओं की पर्याप्त समझ होगी। उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी संबंधी नियमों से जुड़े मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय विचार कर रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र, लोकतांत्रिक लोकाचार तथा राजतंत्र के संदर्भ में मुद्दों पर विचार किया जाता है, उनका समाधान निकाला जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें इन वास्तविकताओं की पर्याप्त समझ होगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पर किसी अन्य मकसद से प्रेरित टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है।’’ बागची ने कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी संबंधी नियमों पर कुछ देशों की टिप्पणियों के बारे में मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर यह प्रतिक्रिया दी।

जानकारी के लिये बता दें कि जनवरी 2022 से कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। दरअस्ल हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में आने से रोक दिया था, जिसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ रोज़ पहले कर्नाटक में हिंदुत्तववादी संगठनों से जुड़े ‘छात्रों’ ने कर्नाटक में हंगामा किया जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य के कॉलेज तीन दिन के लिये बंद कर दिये। अब यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें सोमवार को सुनवाई होनी है।