लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को सपा सरकार बनने पर देख लेने की धमकी देने वाले सुभासपा के मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के चुनाव में भड़काऊ बयान देने से आरोप में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में न्यायालय का नये सिरे से फैसला आया है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास द्वारा आपत्तिजनक, भड़काऊ और धमकी भरा बयान देने के आरोप में मऊ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गयी थी। इस मामले में अब्बास ने गिरफ्तारी की लटकती तलवार से बचने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शरण ली। अदालत ने राज्य सरकार से अब्बास की याचिका पर जवाब तलब करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।