आज़म ख़ान को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सात चरणों में मतदान संपन्न होने के एक दिन बाद मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म ख़ान को ज़मानत मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान को जमानत दी है। हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

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बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि वह जेल में बंद रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित है. वह इस समय उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद हैं।

पत्नी और बेटे को पहले ही मिल चुकी है ज़मानत


जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी 2020 से जेल में बंद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पहले ही जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं वहीं आजम खान रामपुर शहर सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली और वह चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर नहीं आ पाए थे।

रामपुर से चुनाव मैदान में हैं आजम खान

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी में मंत्री रह चुके आज़म खान इस बार रामपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में भी हैं. आजम खान इस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं. इस सीट से वो पहली बार साल 1980 में विधायक चुने गए थे।

साल 2017 के चुनाव में आज़म को 102100 यानी करीब 47.74 फीसदी मत मिले थे। वहीं भाजपा के शिव बहादुर सक्सेना को 55258 यानी 25.84 फीसदी वोट मिले। इस सीट पर 14 फरवरी को वोट डाले गए थे। रामपुर की सदर सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्‍गज नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस विधानसभा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्‍सेना और कांग्रेस के नवाब काजिम खान से है।