ज़मानत तो मिली लेकिन नहीं हो पाएगी लालू यादव की रिहाई, जानिए क्यों?

रांचीः  बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाइबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाने से बिहार विधानसभा चुनाव में अपने नेता की उपस्थिति की राह देख रहे राजद की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

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झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार की अदालत ने राजद अध्यक्ष  यादव की ओर से चाइबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर की गई जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने श्री यादव को निचली अदालत में दो लाख रुपये जमा कराने तथा रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को 06 नवंबर तक श्री यादव की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

लालू यादव की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत से प्रार्थना की चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए। अदालत ने सुनवाई के बाद इस मामले में श्री यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। लेकिन, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई पूरी नहीं होने तक वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।