यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने खारिज की यासिर अराफात के निधन से जुड़ी याचिक, जाने पूरा मामला

नई दिल्लीः यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ईसीएचआर) ने दिवंगत फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के निधन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका यासिर अराफात की विधवा और बेटी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि 2004 में यासिर की मौत की जांच दोबारा कराई जाए। फ्रांसीसी अदालतों में असफल मुकदमों के बाद, सुहा और ज़ाहवा अराफ़ात ने 2017 में ईसीएचआर में दावा किया गया था कि पीएलओ और फ़तह के अध्यक्ष पूर्व नियोजित हत्या के शिकार थे।

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गार्जियन की ख़बर के अनुसार अदालत ने सर्वसम्मति से शिकायत को अस्वीकार्य घोषित किया। फैसले में, ईसीएचआर ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और शिकायत “स्पष्ट रूप से गलत” थी। अदालत के तीन न्यायाधीशों ने कहा कि मामले की समीक्षा करने के बाद, “कार्यवाही के सभी चरणों में, आवेदक, अपने वकीलों की सहायता से, अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम थे”।

उन्होंने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश उनके सामने तथ्यों के आधार पर मनमाने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और फाइल या लागू कानून में सबूतों की उनकी व्याख्या अनुचित नहीं थी।” जानकारी के लिये बता दें कि 2015 में, फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने बिना किसी आरोप के अराफात की हत्या के दावों की जांच बंद कर दी थी, फ्रांसीसी अदालत ने मामले की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिससे यासिर अराफात का परिवार अपना मामला ईसीएचआर में ले गया था।

बता दें कि यासिर अराफात ने 1990 में सुहा से ट्यूनीशिया में गुपचुप तरीके से शादी की थी, उस वक्त सुहा 27 साल की थीं और अराफात 61 साल के थे। उनकी बेटी जाहवा का जन्म पांच साल बाद हुआ था। 11 नवंबर 2004 को, अराफात की 75 वर्ष की आयु में अत्यधिक संदिग्ध परिस्थितियों में फ्रांस में मृत्यु हो गई। अब तक, डॉक्टर उनकी मृत्यु का सही कारण बताने में असमर्थ रहे हैं। फिलिस्तीनी ने बार-बार जोर देकर कहा है कि उनकी मौत के पीछे इजरायल का हाथ है।