नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर थास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद NDMC ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ है।
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यथास्थिति के बावजूद जहांगीरपुरी में जारी तोड़फोड़ के खिलाफ एक बार फिर उल्लेख किया है। CJI ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से उत्तरी दिल्ली के मेयर, उत्तरी DMC आयुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यथास्थिति के बारे में सूचित करने को कहा है।
एमसीडी की इस हठधर्मी पर माकपा नेता वृंदा करात ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है मैं उसे रोकने यहां आई हूं।
माकपा नेता ने कहा कि जहांगीरपुरी के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लोग सद्भाव और शांति बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां बुलडोजर रूक चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करें।
बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाक़े में पिछले दिनों शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी। इस हिंसा के बाद पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, कि पुलिस एक ही समुदाय को निशाना बना रही है।