दिल्ली दंगा: शाहरुख पठान मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस को 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से वकील मोहम्मद शादान ने सुनवाई के दौरान एमएमलसी के दौरान विभिन्न विसंगतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पठान तीन मार्च 2020 से हिरासत में है और मामले की जांच पूरी हो गई है।

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने आठ दिसंबर 2021 को शाहरुख पठान की ज़मानत याचिका खारिज़ कर दी थी। अदालत ने कहा था कि सीडीआर लोकेशन शाहरुख पठान की घटनास्थल पर मौजूदगी बता रही है। हेड कांस्टेबल दीपक दहिया ने भी आरोपी की पहचान की है।

अदालत ने कहा था कि जिस तरीके से आरोपी फरार हुआ और उसे पकड़ा गया। उससे साफ है कि उसके भागने का अंदेशा है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने कहा था कि अभी इस मामले में आरोपी तय होना बाकी है।

जानकारी के लिये बता दें कि शाहरुख पठान को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवॉल्वर, तीन कारतूस और मोबाइल फोन उसके घर से ही बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवॉल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था। बता दें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 के करीब लोग घायल हुए थे।