नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान को एक मामले में अंतरिम ज़मानत दी। आज़म ख़ान और अब्दुल्लाह आज़म ख़ान पर फर्जी पैन कार्ड बनाने का आरोप है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दोनो को ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले में कोर्ट 4 हफ्ते के भीतर मुखबिर का बयान दर्ज करे। बयान दर्ज होने के बाद आज़म खान और अब्दुलाह आज़म को ज़मानत दी जाए।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अबुल्लाह आज़म की ज़मानत याचिका का विरोध किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एस वी राजू ने कहा की आज़म खान पर कई संगीन मामलो में FIR दर्ज है। अपराधिक पृष्टभूमि की वजह से उनको जमानत नही दी जानी चाहिए।
आज़म ख़ान और अब्दुल्लाह आजम पर आरोप है की पहला पैन कार्ड मौजदू होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई। आज़म खान के वकील सिब्बल ने कहा सरकार ने पासपोर्ट और पैन पैन कार्ड मामले में अलग अलग FIR दर्ज किया गया। जबकि इस मामले में मुख्य FIR में आज़म खान को ज़मानत मिल चुकी है। आरोपी को जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग अलग FIR दर्ज किया है। यही हाल अबदुल्लाह आज़म खान का है।
आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा की आज़म खान को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों मे ज़मानत मिल चुकी है। आज के आदेश के बाद आज़म ख़ान और अब्दुल्लाह आजम को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वो दोनो फिलहाल जेल से रिहा नही हो पाएंगे। अभी उनके खिलाफ तीन और मामले लंबित है जिसमे ज़मानत मिलना बाकी है।